कोटद्वार।
जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की दिशा में पौड़ी पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो सक्रिय अपराधियों को जनपद से बाहर का रास्ता दिखाया है। कोतवाली कोटद्वार पुलिस ने गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को छह माह की अवधि के लिए जिला बदर कराया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्री सर्वेश पंवार के निर्देश पर जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे। इसी क्रम में कोतवाली कोटद्वार पुलिस द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए दो अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गई।
कोटद्वार पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रदीप एवं बल्लू सिंह के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को प्रेषित की गई। रिपोर्ट का परीक्षण करने के पश्चात जिलाधिकारी द्वारा दोनों अभियुक्तों को छह माह की अवधि के लिए जनपद पौड़ी गढ़वाल से जिला बदर करने के आदेश पारित किए गए।
आदेश के अनुपालन में गुरुवार 08 जनवरी 2026 को कोटद्वार पुलिस ने ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराते हुए दोनों अपराधियों को जनपद की सीमा से बाहर किया। इस दौरान उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर जनपद की सीमा में प्रवेश किया गया, तो उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला बदर किए गए अभियुक्तों का विवरण
प्रदीप, पुत्र स्व. शंकर सिंह, निवासी लोकमणिपुर, कोतवाली कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल
बल्लू सिंह, पुत्र मुखराम, निवासी शिवराजपुर, कोतवाली कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल
पौड़ी पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के बीच सख्त संदेश गया है और आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है।