मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने दी जानकारी, बंशीधर तिवारी भी रहे मौजूद
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री सचिव बंशीधर तिवारी भी उपस्थित रहे।
Dhami Cabinet Decisions | प्रमुख निर्णय
उपनल कर्मचारी
मंत्रिमंडल में उपनल कर्मचारियों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। समान कार्य–समान वेतन पर सहमति बनी है। इसका लाभ चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। पहले चरण में 7,000 से अधिक उपनल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
गन्ना एवं चीनी उद्योग
चीनी मिलें अब बैंकों से ऋण ले सकेंगी, जिस पर सरकार गारंटी देगी।
गन्ना विकास में मूल्य विचलन के तहत सामान्य प्रजाति के लिए ₹405 प्रति कुंतल तथा अन्य के लिए ₹395 प्रति कुंतल तय।
निर्वाचन विभाग
वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और सचिव पदों के लिए नई सेवा नियमावली को मंजूरी।
संस्कृत शिक्षा विभाग
उत्तराखंड संस्कृत संस्थाओं से संबंधित निर्णय को स्वीकृति।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
अल्मोड़ा और चंपावत के लिए 6-6 नए पदों की स्वीकृति।
ऊर्जा विभाग
वर्ष 2024-25 की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की सहमति।
बागवानी मिशन
NT हैलेट के अंतर्गत राज्य सहायता 25%।
दून विश्वविद्यालय
हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए 6 नए पद सृजित।
सैनिक कल्याण विभाग
पूर्व उपनल कार्मिकों को प्रथम चरण में 2015 से समान कार्य–समान वेतन, लगभग 7,000 कर्मचारियों को लाभ।
न्याय विभाग
प्रथम चरण में 16 विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 144 पद सृजित होंगे। न्यायालय देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में बनाए जाएंगे।
विधानसभा सत्र
उत्तराखंड की पंचम विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल
खेल महाकुंभ में पुरस्कार राशि तय—
विधायक स्तर: ₹1 लाख + ट्रॉफी
संसदीय स्तर: ₹2 लाख
राज्य स्तर: ₹5 लाख
गृह विभाग
विभागीय नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
UCC (समान नागरिक संहिता)
संशोधन को कैबिनेट की स्वीकृति।
प्रशासनिक सुधार
न्यूनतम अपर सचिव स्तर के अधिकारी बनाने का निर्णय।
सब-रजिस्ट्रार को अपील का अधिकार भी दिया गया।
पर्यटन विभाग (होम-स्टे नीति)
स्थानीय निवासियों को रोज़गार लाभ देने की नई व्यवस्था।
होम-स्टे के लिए GST पंजीकरण अनिवार्य होगा।
पर्यटन विभाग (पर्यावरण पहल)
गोबर के उपले और चीड़ की पत्तियों को 50-50 प्रतिशत मिश्रण में उपयोग की व्यवस्था।
नगर निकाय
संबंधित व्यवस्था को नगर पालिका द्वारा टेकओवर किए जाने का निर्णय।
👉 कैबिनेट के इन फैसलों से कर्मचारियों, किसानों, युवाओं और पर्यटन क्षेत्र को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।