देहरादून (UK report 24Live desk):
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा और युवाओं के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश में गुटका, पान मसाला और तंबाकू युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध (Ban) लगा दिया गया है।
राज्य सरकार के इस कड़े फैसले के बाद अब बाजार में खुलेआम या अवैध रूप से तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
युवाओं को नशे से बचाने और स्वास्थ्य सुधार की दिशा में बड़ी पहल
स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही मांगों पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को नशे की गंभीर लत और कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचाना है।
प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना सरकार की पहली जिम्मेदारी है, और इस फैसले से प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा।
अवैध बिक्री और नियम उल्लंघन पर होगी जेल व जुर्माना
शासनादेश के अनुसार:
- सघन चेकिंग अभियान: राज्यभर की दुकानों, थोक विक्रेताओं और सार्वजनिक स्थलों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) किया जाएगा।
- सख्त कानूनी प्रावधान: प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से भंडारण या बिक्री करते पाए जाने पर संबंधित दुकानदार या व्यापारी का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, साथ ही भारी जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान है।
- सार्वजनिक स्थानों पर बिक्री बंद: स्कूल-कॉलेजों, अस्पतालों और धार्मिक स्थलों के आसपास बिक्री पर पुलिस विशेष निगरानी रखेगी।
जनता और व्यापारियों के लिए दिशानिर्देश
स्थानीय प्रशासन ने सभी दुकानदारों और व्यापारियों से अपील की है कि वे तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों का स्टॉक खत्म करें और इस नियम का पालन करें। इसके साथ ही आम जनता से भी आग्रह किया गया है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से गुटका या तंबाकू बिकता दिखे, तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस या खाद्य सुरक्षा विभाग को दें।
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